सुप्रीम कोर्ट: राज्यपालों को विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए कोई तय समय-सीमा नहीं हो सकती

Supreme Court of India ने 20 नवंबर 2025 को यह स्पष्ट किया कि राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित बिलों के संबंध में Governor of a State तथा Droupadi Murmu द्वारा प्रस्तुत किए गए संदर्भ (प्रेसिडेंशियल रिफरेंस) में ये तय हुआ कि इनके लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। प्रकरण: …

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